खाद्य कारोबारियों के लिए सुनहरा अवसर: एक ही छत के नीचे मिलेगा एफएसएसएआई लाइसेंस, पंजीयन और नवीनीकरण की सुविधा,30 जून को जशपुर में लगेगा विशेष शिविर, नए लाइसेंस से लेकर संशोधन और नवीनीकरण तक मिलेगी पूरी सहायता
जशपुरनगर । जिले के खाद्य कारोबारियों के लिए 30 जून का दिन एक सुनहरा अवसर लेकर आ रहा है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रभावी क्रियान्वयन और व्यापारियों को नियमों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से खाद्य सुरक्षा विभाग जशपुर द्वारा विशेष एफएसएसएआई लाइसेंस एवं पंजीयन शिविर का आयोजन किया जा रहा है।
यह शिविर 30 जून 2026 को जिला पंचायत कार्यालय के संवाद सभागार, कक्ष क्रमांक-13, जशपुर में सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित होगा। शिविर में खाद्य कारोबारियों को नए लाइसेंस, पंजीयन, नवीनीकरण, संशोधन तथा अन्य आवश्यक प्रक्रियाओं से संबंधित जानकारी और सहायता एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जाएगी।
खाद्य एवं औषधि प्रशासन के अभिहित अधिकारी ने जिले के सभी खाद्य कारोबारियों, व्यापारिक संगठनों एवं संस्थाओं से अधिक से अधिक संख्या में शिविर में भाग लेने की अपील की है। उन्होंने बताया कि किराना दुकान संचालक, थोक एवं खुदरा व्यापारी, डिस्ट्रीब्यूटर, खाद्य निर्माता, होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा संचालक, डेयरी व्यवसायी, फल एवं सब्जी विक्रेता, मेडिकल शॉप, मटन-चिकन विक्रेता, राइस मिलर्स, सूक्ष्म एवं लघु खाद्य उद्योग, कैटरर्स तथा स्ट्रीट फूड विक्रेताओं सहित खाद्य व्यवसाय से जुड़े सभी लोगों के लिए यह शिविर अत्यंत उपयोगी रहेगा।
अधिकारियों ने बताया कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 तथा विनियम, 2011 की धारा 31 के अनुसार बिना खाद्य लाइसेंस अथवा पंजीयन के कोई भी खाद्य कारोबार संचालित नहीं किया जा सकता। वहीं अधिनियम की धारा 63 के तहत बिना लाइसेंस खाद्य पदार्थों के निर्माण, भंडारण, विक्रय या वितरण पर 10 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।
नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ के निर्देश तथा कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री रोहित व्यास के मार्गदर्शन में आयोजित इस शिविर में खाद्य कारोबारियों को आवश्यक मार्गदर्शन और तकनीकी सहयोग प्रदान किया जाएगा।
शिविर में मिलेगी ये सुविधाएं
नए एफएसएसएआई लाइसेंस एवं पंजीयन के लिए आवेदन सहायता।
जारी लाइसेंस एवं पंजीयन में संशोधन संबंधी मार्गदर्शन।
लाइसेंस एवं पंजीयन के नवीनीकरण की सुविधा।
1.50 करोड़ रुपये तक के वार्षिक टर्नओवर वाले कारोबारियों के लिए खाद्य पंजीयन संबंधी सहायता।
1.50 करोड़ से 50 करोड़ रुपये तक के वार्षिक टर्नओवर वाले कारोबारियों के लिए एफएसएसएआई लाइसेंस आवेदन प्रक्रिया की जानकारी एवं सहयोग।
खाद्य सुरक्षा विभाग ने जिले के सभी पात्र खाद्य कारोबारियों से निर्धारित तिथि पर शिविर में उपस्थित होकर आवश्यक लाइसेंस एवं पंजीयन संबंधी कार्य पूर्ण करने तथा खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने की अपील की है।

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