नशे के कारोबार पर कोर्ट का प्रहार, महिला तस्कर को जेल और 30 हजार का जुर्माना,एनडीपीएस कोर्ट ने सुनाई सजा
एनडीपीएस प्रकरण में आरोपी महिला दोषी करार, सश्रम कारावास और 30 हजार रुपए जुर्माना
रायपुर। राजधानी रायपुर में नशे के कारोबार के खिलाफ पुलिस की लगातार कार्रवाई अब अदालतों में भी असर दिखाने लगी है। थाना पुरानी बस्ती में दर्ज एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में विशेष न्यायालय ने महिला आरोपी को दोषी ठहराते हुए सश्रम कारावास और आर्थिक दंड की सजा सुनाई है। इस फैसले को नशे के अवैध कारोबार में संलिप्त तत्वों के लिए बड़ा संदेश माना जा रहा है।
पुलिस उपायुक्त (पश्चिम) रायपुर के निर्देशन में जिले में नशे के विरुद्ध विशेष अभियान और फास्ट ट्रायल के माध्यम से मामलों के त्वरित निराकरण की कार्रवाई लगातार की जा रही है। इसी अभियान के तहत थाना पुरानी बस्ती द्वारा दर्ज किए गए एक महत्वपूर्ण एनडीपीएस प्रकरण में न्यायालय से दोषसिद्धि प्राप्त हुई है।
पुलिस के अनुसार थाना पुरानी बस्ती में अपराध क्रमांक 17/2026 के तहत धारा 20(बी) एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया था। प्रकरण में आरोपी हिना परवीन उर्फ छोटी, पति वसीम खान, निवासी मुस्लिम मोहल्ला, बंदवापारा, पुरानी बस्ती, रायपुर के विरुद्ध विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
मामले की सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट रायपुर की अदालत ने 24 जून 2026 को आरोपी को दोषी करार देते हुए 09 जनवरी 2026 से 24 जून 2026 तक के सश्रम कारावास तथा 30 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि अर्थदंड जमा नहीं करने की स्थिति में अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
नशे के खिलाफ पुलिस का सख्त संदेश
रायपुर पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अभियान का उद्देश्य न केवल मादक पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाना है, बल्कि ऐसे मामलों में त्वरित विवेचना और प्रभावी पैरवी के माध्यम से दोषियों को सजा दिलाना भी है। हालिया फैसला इसी दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि नशे के अवैध कारोबार में शामिल व्यक्तियों के विरुद्ध आगे भी इसी प्रकार की कठोर कार्रवाई जारी रहेगी और युवाओं को नशे की गिरफ्त से बचाने के लिए अभियान को और तेज किया जाएगा।

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