हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी ने कुलसचिव के वित्तीय अधिकार बदले: FIR के बाद कार्यपरिषद का फैसला

हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी ने कुलसचिव के वित्तीय अधिकार बदले: FIR के बाद कार्यपरिषद का फैसला

दुर्ग। हेमचंद यादव विश्वविद्यालय के कुलसचिव भूपेंद्र कुमार कुलदीप के खिलाफ FIR दर्ज होने के बाद विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद ने वित्तीय और बैंकिंग कामकाज को लेकर अहम फैसला लिया है। कार्यपरिषद की बैठक में अधिष्ठाता छात्र कल्याण डॉ. नीलू श्रीवास्तव को द्वितीय अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता नियुक्त किया गया है।

कार्यपरिषद के अनुसार यह व्यवस्था विश्वविद्यालय के वित्तीय हितों की सुरक्षा, प्रशासनिक निष्पक्षता और कामकाज को सुचारु बनाए रखने के लिए की गई है। यह फैसला 21 अगस्त 2026 से अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा। अब भुगतान संबंधी दस्तावेजों और बैंकिंग कार्यों में वित्त अधिकारी के साथ डॉ. नीलू श्रीवास्तव भी द्वितीय अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के रूप में हस्ताक्षर करेंगी।

FIR को बताया गया अहम आधार

कार्यपरिषद के संकल्प में कुलसचिव के खिलाफ दर्ज FIR का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि वित्तीय एवं प्रशासनिक कार्यों में निष्पक्षता बनाए रखने के लिए यह व्यवस्था जरूरी थी। परिषद ने स्पष्ट किया कि यह कदम किसी पूर्वाग्रह के चलते नहीं उठाया गया है और इसे कुलसचिव के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं माना जाएगा।

प्रस्ताव पर चर्चा से अलग रहे कुलसचिव

जिस प्रस्ताव में कुलसचिव से जुड़े वित्तीय अधिकारों पर फैसला होना था, उसमें उन्हें संबंधित पक्ष माना गया। इसलिए वे इस मुद्दे पर हुई चर्चा में मौजूद नहीं रहे। कार्यपरिषद ने प्रस्ताव से जुड़ी चर्चा और आगे की प्रक्रिया के लिए डॉ. नीलू श्रीवास्तव को सदस्य-सचिव की जिम्मेदारी भी सौंपी।