क्षेत्रवासियों की बहुप्रतीक्षित मांग पर विधायक रायमुनी भगत के प्रयास से चार करोड़ से अधिक की लागत से अलोरी-मतलोंगा ईब नदी पर बनेगा उच्चस्तरीय पुल

जशपुर : जशपुर विधायक श्रीमती रायमुनी भगत के अथक प्रयास से चार करोड़ दो लाख इक्यासी हजार रुपए की लागत में अलोरी से मतलोंगा मार्ग पर ईब नदी पर उच्चस्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण कार्य का प्रशासकीय स्वीकृती मिला है,उक्त कार्य हेतु एस.एन.श्रीवास्तव संयुक्त सचिव छत्तीसगढ़ शासन लोक निर्माण विभाग के द्वारा प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग निर्माण भवन नवा रायपुर अटल नगर रायपुर (छ.ग.) को जारी भी कर दिया गया है।
उक्ताशय की जानकारी देते हुवे जशपुर विधायक श्रीमती रायमुनी भगत ने बताया कि क्षेत्रवासियों की बहुप्रतीक्षित मांग अलोरी से मतलोंगा मार्ग पर ईब नदी पर उच्चस्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण कार्य मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के समक्ष रखा गया। उक्त कार्य हेतु मुख्यमंत्री साय ने भी संवेदनशीलता दिखाते हुवे वर्ष 2024-25 के बजट में शामिल किया और तत्काल मद क्र. 4734 से चार करोड़ दो लाख इक्यासी हजार रुपए की लागत से प्रशासकीय स्वीकृति दिया है।इस संबंध में एस.एन.श्रीवास्तव संयुक्त सचिव छत्तीसगढ़ शासन लोक निर्माण विभाग के द्वारा प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग निर्माण भवन नवा रायपुर अटल नगर रायपुर (छ.ग.) को दिनांक 11/03/25 को आदेश जारी करते हुए लिखा है कि राज्य शासन एतद् द्वारा विषयांकित कार्य के लिये रूपये 402.81 लाख (रूपये चार करोड़ दो लाख इक्यासी हजार मात्र) की प्रशासकीय स्वीकृति निम्न शर्तों के साथ प्रदान करता है :-
1/ उक्त कार्य की तकनीकी स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त करने के उपरांत ही निविदा आमंत्रित की जावें तथा निर्धारित औपचारिकतायें पूर्ण कर कार्य को प्रारंभ किया जावें।
2/ पुल/पुलिया की डिजाईन / ड्राईंग सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित करा कर ही उनका कार्य प्रारंभ किया जावें।
3/ कार्य का व्यय मांग संख्या / शीर्ष 42/5054-(03)-(101)-0102-(7978) जवाहर सेतु योजना # 26 वृहद निर्माण कार्य के अंतर्गत विकलनीय होगा।
4/ उपलब्ध आबंटन की सीमा में ही व्यय सुनिश्चित किया जावे।
5/ उक्त कार्य की निविदा की कार्यवाही प्रमुख अभियंता कार्यालय में गठित निविदा प्रकोष्ठ से कराया जाना सुनिश्चित करें।
6/ प्रस्ताव अनुसार भू-अर्जन हेतु राशि स्वीकृत है, अतः स्वीकृति के सीमान्तर्गत ही विधिवत भू-अर्जन हेतु व्यय किया जावें।
यह स्वीकृति वित्त विभाग के जावक क्रमांक 2396/बजट-2/वित्त/चार/2025, दिनांक 10.03.2025 द्वारा प्राप्त सहमति अनुसार जारी की जाती है।