नववर्ष के स्वागत में हुडदंग कर लोकशांति भंग करने वाले असामाजिक तत्वों के विरूद्ध पुलिस करेगी कार्यवाही

पुलिस ने आमजनों से आग्रह किया है कि वाहन चलाते वक्त हेलमेट व चार पहिया वाहन सीटबेल्ट का उपयोग करें। 18 वर्ष के कम उम्र के बच्चों को वाहन चलाने के लिए न देंवे, अन्यथा वाहन चालक के साथ - साथ वाहन मालिक के विरूद्ध भी मोटर व्हीकल एक्ट के तहत वाहन जप्त कर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। किसी प्रकार की स्टंटबाजी न करें एवं सड़कों पर केक न काटें। सार्वजनिक स्थानों पर चाकू या तलवार से केक काटकर वीडियों बनाकर सोशल मीडिया में पोस्ट करने वालों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
न्यायालय के आदेशानुसार डी.जे. का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। साउण्ड सिस्टम का उपयोग कम आवाज में करें अन्यथा कोलाहल अधिनियम के तहत संचालक व प्रायोजक के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी। हुडदंग कर लोकशांति भंग करने वाले असामाजिक तत्वों के विरूद्ध तत्काल वैधानिक कार्यवाही की जा जायेगी। आपातकालिन स्थिति में डायल 112 या अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन पर संपर्क कर सकते है।