Chhattisgarh Crime : मकान दिलाने के नाम पर ऐंठे लाखों रुपए...आरोपी गिरफ्तार...पढ़ें पूरी समाचार

Chhattisgarh Crime : मकान दिलाने के नाम पर ऐंठे लाखों रुपए...आरोपी गिरफ्तार...पढ़ें पूरी समाचार

Chhattisgarh News/रायपुर : 10 नवम्बर / विवरण यह है कि दिनांक 14.09.2024 को प्रार्थिया अनामिका वैष्णव व अन्य के द्वारा आरोपी राकेश मंडल एवं अन्य उनके सहयोगी के विरूद्ध कमल विहार में आरडीए से फ्लैट आबंटित (विक्रय करने के नाम पर) दिनांक 03.01.2024 से लगातार पैसा लेकर मकान का सौदा कर विक्रय प्रतिफल की राशि प्राप्त कर अनुबंध तैयार कर फरार हो गया है की रिपोर्ट पर आरोपियों के विरूद्ध अपराध क्रमांक 710/24 धारा 318(4),336(3), 61(2), 3(5) भा. न्याय. संहिता के तहत अपराध पंजीबद्ध कर घटना के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया।प्रकरण को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह द्वारा गंभीरता से लिया गया और फरार आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करने हेतु निर्देशित किया गया है। 

वहीं, प्रकरण की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पश्चिम दौलत राम पोर्ते, नगर पुलिस अधीक्षक पुरानीबस्ती राजेश देवांगन, के निर्देशन में थाना प्रभारी टिकरापारा निरीक्षक मनोज कुमार साहू द्वारा पृथक से टीम तैयार कर प्रकरण के फरार आरोपियों का पता तलाश कर शीघ्र ही गिरफ्तार करने एवं प्रकरण में विवेचना पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया। टीम के सदस्यों द्वारा प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए प्रकरण में तकनीकी सहयोग एवं दस्तावेज साक्ष्य हेतु एकत्रित किया गया व घटना से संबंधित लोगों से पूछताछ कर घटना की विस्तृत जानकारी प्राप्त किया गया। 

दरअसल, घटना के बाद से फरार आरोपियों के गिरफ्तारी हेतु पता तलाश प्रारंभ किया गया पता तलाश दौरान आरोपी के छूपने के संभावित स्थानों पर टीम के सदस्यों द्वारा लगातार दबिस दिया जा रहा था आरोपियों द्वारा प्रकरण में गिरफ्तारी के डर से पुलिस का आने का अंदेशा होने पर लगातार अपना सकूनत तब्दील कर रहा था पुलिस द्वारा बड़ी मस्सकत से फरार आरोपियों को पता तलाश कर गिरफ्तार किया गया है। 

फिलहाल, आरोपियों के विरूद्ध पर्याप्त अपराध सबूत पाये जाने से आरोपियों को अपराध क्रमांक 710/24 धारा 318(4), 336(3), 61(2), 3(5)भा.न्याय. संहिता में गिरफ्तार कर न्यायालय रिमांडपर भेजा गया है।